रावी न्यूज गुरदासपुर
अतिरिक्त जिला व सेशन जज गुरदासपुर अमरपाल की अदालत ने ड्यूटी के दौरान एक एएसआइ के साथ मारपीट करने, बंधक बनाने व पर्स निकालने के मामले में दो सगे भाइयों को दोषी ठहराते हुए उन्हें पांच-पांच साल की कैद व 22500 रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपित गुरदीप सिंह तथा मनदीप सिंह दोनों पुत्र बिशन दास निवासी गांव रनिणां के खिलाफ थाना धारीवाल में 27 सितंबर 2019 को केस दर्ज हुआ था। यह मामला पुलिस स्टेशन धारीवाल में ही तैनात एएसआइ हरमेश कुमार द्वारा की गई शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ था। उसने बताया कि उक्त आरोपितों के खिलाफ उनके पास एक शिकायत लंबित थी, जिसके निपटारे के लिए वह दोनों पक्षों को बुला रहा था। किंतु उक्त आरोपित सहयोग नहीं कर रहे थे। 27 सितंबर को जब वह गांव रनियां में उक्त आरोपितों के घर के बाहर पहुंच कर उन्हें बुलाया तो यह दोनों भाई उसके साथ गाली गलौच करने लगे। उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। उसकी वर्दी फाड़ दी। यही नहीं उसकी सरकारी बेल्ट भी उतार ली। उसका पर्स छीन लिया। जिसमें तीन हजार रुपये थे। आरोपितों ने उन्हें घसीटते हुए कमरे में बंद कर दिया और मारपीट करते हुए मेरी वीडियो भी बनाई। बाद में उसे सिर्फ अंडरवियर व बनियान में बाहर निकाल दिया था।
धर, अमृतसर के गांव अकाल गढ़ डपइयां में बटाला सदर पुलिस पर रेड के दौरान गोलियां चला दी, जिस कारण पुलिस पार्टी का कांस्टेबल सतनाम सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जिसे अमृतसर एस्कोर्ट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जबकि बटाला पुलिस इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। बटाला सदर थाना पुलिस को एक मामले में आरोपित जोबन वासी गांव रसूलपुर की तलाश थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी जोबन अमृतसर के जंडियाला के पास गांव अकाल गढ़ डपईयां में किसी के घर पर छुपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस पार्टी ने रेड की और आरोपित को काबू करते समय जोबन पुलिस के साथ भिड़ गया और आरोपित ने गोली चला दी। जिस दौरान एक गोली कांस्टेबल सतनाम सिंह के पेट में लगी और वह गंभीर घायल हो गया। जिसे इलाज के लिए अमृतसर के एस्कोर्ट अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है।